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तबलीगी जमात के 9 लोगों को लखनऊ कोर्ट ने किया बरी
बीते वर्ष कोरोना के नियमों के उल्लंघन के चलते गिरफ्तार किए गए थाईलैंड के 9 तबलीगी जमातियों को लखनऊ कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि इन सभी पर आरोप यह भी था कि वे थाईलैंड से टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। वहीं, लखनऊ के सीजेएम कोर्ट ने जमातियों को बरी करते हुए कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ा जा रहा है। बता दें कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में बड़ी संख्या में जमाती मिलने पर कोरोना… read-more
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सबूतों के अभाव के कारण रिहा हुए तबलीगी जमात के 11 सदस्य, लॉकडाउन उल्लंघन में गए थे जेल
गत वर्ष मार्च में लॉकडाउन व वीज़ा उल्लंघन के मामलों के चलते गिरफ्तार किए गए तबलीगी जमात के 11 सदस्यों को जमशेदपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल, इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई और घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया है। कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के इन सभी आरोपियों के पक्ष में दूतावास ने सिविल कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह को अधिकृत किया है।
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तबलीगी जमात:36 विदेशी जमातियों को कोर्ट से राहत,महामारी एक्ट के उल्लंघन का था आरोप
कोरोना महामारी के दौरान महामारी एक्ट के उल्लंघन में दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ से हिरासत में लिए गए 36 विदेशी जमातियों को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने राहत दे दी है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने सभी 36 विदेशी नागरिकों को आरोपों से बरी कर दिया है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 269 और महामारी एक्ट, 1897 की धारा 3 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे वहीं,आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
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ED ने दर्ज किया केस; तब्लीगी जमात केस में 20 ठिकानों पर पड़े छापे
तब्लीगी जमात केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 19 अगस्त को 20 जगहों पर छापे मार दिए, दिल्ली में सात जगहों पर और मुंबई में पांच जगहों पर और अंकेश्वर और कोच्ची में भी छापे मारे हैं। देशभर के 20 ठिकानों से जुड़े दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस सीज़ किए गए हैं। तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद उसके मुखिया मौलाना साद पर पुलिस ने शिकंजा कसा था।
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