आज है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन
आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख है। अगर समय पर ITR नहीं दाखिल किया जाता है, तो आपको ब्याज और लेट फीस के रूप में 5,000 रुपये तक के भारी जुर्माना भरना होगा। जिन लोगों की कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। फीस के प्रावधान के मुताबिक, 5 लाख रुपये से कम इनकम होने पर लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
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टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया रिफंड
इनकम टैक्स विभाग ने अप्रैल 2021 से जनवरी 10, 2022 तक 1.59 करोड़ टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड दे दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग उन लोगों को रिफंड जारी कर रहा है जिन्होंने दिसंबर 31, 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। अगर इनकम टैक्स भरने वालों का रिफंड बनता है तो उन्हें विभाग रिटर्न जारी कर रहा है।
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एलन मस्क देंगे साल का सबसे अधिक टैक्स, 11 बिलियन डॉलर है रकम
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीटर पर बताया कि इस वर्ष 11 बिलियन डॉलर यानी 85,000 करोड़ रुपये का टैक्स देंगे। यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में ये अबतक का रिकॉर्ड टैक्स भुगतान होगा। किसी भी अमेरिकन नागरिक ने इतने अधिक टैक्स का भुगतान नहीं किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की मानें तो ये टैक्स वो कई शेयर बेचने के बाद दे रहे है। बता दें कि एलन मस्क टेस्ला या स्पेसएक्स से किसी तरह की सैलरी भी नहीं… read-more
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इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर किया गया 30 सितंबर
कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सरकार द्वारा इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख को सितंबर 30, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत यह फैसला लिया है। इससे पहले टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख जुलाई 31, 2021 थी। इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करने की तारीख को बढ़ाकर अक्टूबर 31, 2021 कर दिया गया है।
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