ओमिक्रॉन के डर के बीच, मुंबई में दो दिनों के लिए लागू हुई धारा 144
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मद्देनज़र सरकार ने दिसंबर 11 और 12 को मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। लोगों या वाहनों की रैलियां, मोर्चा, जुलूस आदि तटीय शहर में प्रतिबंधित हैं। उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून-व्यवस्था की स्थिति को खतरा होने पर भी यह आदेश जारी किया गया है।