WFI प्रमुख बृज शरण भूषण को दिल्ली कोर्ट से मिली 2 दिन की अंतरिम जमानत
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने जुलाई 18 को निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को दलीलें सुनने वाली है। दिल्ली पुलिस ने भूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।