फीस कमी

फोटोः washington examiner

कोलकाता :145 निजी स्कूलों को हाईकोर्ट ने दिया 20 प्रतिशत फीस कम करने का आदेश

कोलकाता हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को 20 प्रतिशत फीस कम करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की बेंच ने आदेश दिया कि वित् बर्ष 20-21 में फीस में वृद्धि नहीं होगी और अप्रैल 2020 से जब तक स्कूल दोबारा सामान्य रूप से नहीं खुल जाते है तब तक सभी 145 स्कूल शुल्क में कम से कम 20 प्रतिशत की कमी करने की पेशकश करेंगे। फीस को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने याचिका डाली थी।    

बुध, 14 अक्टूबर 2020 - 02:16 PM / by vikas prakash

Tags: Private Schools, Kolkata, School Fees

Courtesy: NDTV Hindi