Madras High court

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सभी दस्तावेजों में मां के नाम का विकल्प भी अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर छह को केंद्र तथा राज्य सरकार को जनहित में जारी एक याचिका के संबंध में सम्मन जारी किए हैं। दरअसल, यह याचिका सरकारी आवेदनों और सभी दस्तावेजों में मां का नाम दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से विकल्प दिए जाने हेतु दर्ज की गई थी। सम्मन जारी कर न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब की मांग की है। जिसके आधार पर न्यायालय छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगा।

मंगल, 07 सितंबर 2021 - 03:20 PM / by मेघा गुप्ता

Tags: Madras High Court, Central Government, State governments, Public Interest Litigation

Courtesy: Hindustan Times