सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में दर्ज की प्राथमिकी
अधिकारियों ने अप्रैल 25 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर पश्चिम बंगाल की विभिन्न नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती में कथित घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की है। उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को आदेश जारी किया और अगले दिन सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी ने अयान सिल और उनकी कंपनी एबीएस इंफोजोन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो ओएमआर शीट की छपाई और मूल्यांकन में शामिल थी।
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Courtesy: Amar Ujala News