श्रद्धा वाकर हत्या: आफताब पूनावाला पर हत्या, सबूत मिटाने का आरोप
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर शव के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप लगाया है। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वाकर का गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े करके तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा था।
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श्रद्धा हत्याकांड: आज आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगी दिल्ली की अदालत
श्रद्धा वाकर हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत आज आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश सुनाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद इसे फैसला सुनाने के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। दिल्ली पुलिस श्रद्धा के पिता, विकास वाकर का भी जवाब दाखिल करने वाली है, जिसमें उनकी बेटी के अवशेषों को अंतिम संस्कार करने के लिए छोड़ने की मांग की गई है।
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