छात्रों को हॉस्टल और पीजी के किराये के लिए करना होगा अधिक भुगतान, लगेगा 12% जीएसटी
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हॉस्टल आवास पर अब 12% जीएसटी लगेगा। एएआर ने कहा कि छात्रावासों को आवासीय आवासीय इकाई नहीं माना जाता है और इसलिए वे जीएसटी छूट के लिए पात्र नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अब अपने किराए पर 12% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। एएआर ने फैसला सुनाया है कि हॉस्टल आवास को अब जीएसटी से… read-more
Tags: students, pay more, rent as hostels, GST
Courtesy: Zeebiz