2018 में फ्लाइट में बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने वाले छात्र को कोर्ट से राहत
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसे 2018 में एक विमान में भाजपा के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश धनपाल ने सुश्री सोफिया के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि घटना कोई अपराध नहीं थी और मामला मामूली थी। अदालत ने थूथुकुडी न्यायिक मजिस्ट्रेट III के समक्ष लंबित मामले को रद्द कर दिया।
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Courtesy: ABP Live