सीबीडीटी ने जारी किए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नए आईटीआर फॉर्म
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष, 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, जिन्हें सामान्य से लगभग दो महीने पहले अधिसूचित किया गया है। केंद्र वित्तीय वर्ष के अंत में या नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ITR फॉर्म को अधिसूचित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऐसे व्यक्तियों (जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख जुलाई 31 है।
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ाने की नहीं कोई योजना
वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है और आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख तेजी से नजदीक आ रही है। केंद्र सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि हमें उम्मीद हैं कि आने वाली 31 तारीख तक अधिकांश करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर देंगे इसलिए फिलहाल रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
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