दिवाली 2023: त्योहार से पहले गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, हरित पटाखों की अनुमति
गुरुग्राम प्रशासन ने 28 सितंबर को दिवाली त्योहार से पहले शहर में पटाखों (हरे पटाखों को छोड़कर) के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह आदेश 1 नवंबर, 2023 (बुधवार) से गुरुग्राम जिले में लागू होगा और 31 जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि को पटाखों के लिए कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने से रोक दिया गया है।