पटना हाईकोर्ट ने लगाई राज्य में नगर निकाय चुनाव पर रोक: बिहार
बिहार में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चुनाव पर रोक लगाते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने कहा कि, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी ,जिसके बाद ही निकाय चुनाव किए जायेंगे।