राष्ट्रपति ने किया दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी देने से इनकार
दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक 2022 को राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस विधेयक में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के सदस्यों और अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की मांग की गई थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विधेयक को राष्ट्रपति ने लौटा दिया क्योंकि विद्युत अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इस पर कानून बनाना दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।