सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति पर लगाया 60 लाख रुपये का जुर्माना
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बाजार मानदंडों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति पर कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान सेबी-पंजीकृत शोध विश्लेषक मनीष गोयल को 45 दिनों के भीतर करना होगा। अगस्त 11 को अपने 46 पन्नों के आदेश में, सेबी ने पाया कि मनीष ने एक रिसर्च एनालिस्ट के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए 583 ग्राहकों से शुल्क लेकर 4.16 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।