त्योहारों के मद्देनजर लगी धारा 144, जानिए नियम: गाजियाबाद
उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद जिला प्रशासन ने लगातार आने वाले त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था के मद्देनजर शहर में धारा 144 लगा दी है। यह सितंबर 5 से अक्टूबर 28 तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना एसडीएम या एडीएम की अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा।