उत्तराखंड सरकार विशेष एक्ट के तहत आपदा में लापता हुए लोगों को करेगी मृत घोषित
उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 22 को अधिसूचना जारी कर आपदा के बाद लापता हुए 130 से अधिक लोगों को बर्थ ऐंड डेथ्स ऐक्ट, 1969 के पंजीकरण के प्रावधानों को लागू कर सात साल के पहले मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह फैसला प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए शुरू किया गया है। चमोली में फरवरी 7 को आए विनाशकारी बाढ़ में मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 4 लाख रुपये और केंद्र द्वारा 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की… read-more
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Courtesy: Navbharat Times News