Case filed against rahul gandhi

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राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद तक रैली निकालने पर केस दर्ज

संसद तक ट्रैक्टर रैली निकालने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एमवी एक्ट,आईपीसी 188 और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल संसद सत्र के कारण इलाके में धारा-144 लागू रहती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई थी। लुटियन जोन में ट्रैक्टर लाने पर पहले से पाबंदी है। ट्रैक्टर को कंटेनर में रखकर लुटियन जोन लाया गया। ये एमवी एक्ट का उल्लंघन है।

मंगल, 27 जुलाई 2021 - 12:30 PM / by अजहर फारूक

Tags: Rahul Gandhi, parliament, Delhi Police, section 144

Courtesy: NDTV News