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ऑक्सीजन जमाखोरी मामले में मंत्री इमरान हुसैन को मिली कोर्ट से राहत

आप पार्टी विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ ऑक्सीजन जमाखोरी करने के आरोप में दायर याचिका पर दिल्ली सरकार द्वारा फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले में ताहिर हुसैन को राहत मिली है। सरकार ने कहा कि हुसैन को गैस नहीं दी गई और ना ही ‘रिफिलर’ द्वारा उस ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। न्यायमित्र राजशेखर राव ने अदालत को बताया कि " हुसैन ने फरीदाबाद में जिस व्यापारी से सिलेंडर भरवाने के दस्तावेज दिखाए हैं, वे ‘विश्वसनीय लगते है "।

गुरु, 13 मई 2021 - 08:57 PM / by अंज़र हाशमी

Tags: judgement, Tahir Hussain, High Court

Courtesy: Navodyay Times