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अब मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति, केंद्र सरकार ने आसान की प्रक्रिया

टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टॉवर लगाने के लिए किसी अथॉरिटी की मंजूरी नहीं लेनी होगी। सरकार ने मार्ग के अधिकार के नियम को नोटिफाई कर ये बदलाव किया है। सराकर ने 5जी सर्विस को लागू करने के उद्देश्य से इस नियम में बदलाव किया है। कंपनी को अब प्राधिकरण से प्राइवेट प्रॉपर्टी पर निर्माण करने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। प्रॉपर्टी पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी प्राधिकरण को देना आवश्यक होगा।

शनि, 27 अगस्त 2022 - 06:45 PM / by रितिका

Tags: Mobile Towers, mobile companies, Telecom, Telecom companies

Courtesy: AajTak News