भारत की शीर्ष अदालत ने किया पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान आयु की याचिका पर विचार करने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की एक समान न्यूनतम उम्र की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह कहते हुए कि 'यह संसद को उम्र तय करने के लिए कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा', शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इससे निपटने से इनकार कर दिया।
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