बॉम्बे HC ने दिवाली पर मुंबई में पटाखे फोड़ने के लिए तय की समय सीमा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 6 को मुंबई में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की सीमा तय करने का फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व को पहचानते हुए महानगर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट के निर्देश में कहा गया कि रोशनी के त्योहार के दौरान आतिशबाजी केवल शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही होनी चाहिए।