दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति 'शराब' की दो सीलबंद बोतलों को ले जाने की अनुमति
अधिकारियों ने आज जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित मानदंडों के अनुसार, प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें दिल्ली मेट्रो के अंदर ले जाने की अनुमति है। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी सख्त वर्जित है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि हाल तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था। डीएमआरसी ने मेट्रो यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें।