सरकार ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमों में किया संशोधन, 'टाइम ऑफ डे' टैरिफ में बदलाव लाया
सरकार ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमों में संशोधन किया है और धारा 5 और 8 के तहत कई बदलाव किए हैं, जो स्मार्ट मीटर और दिन के समय के टैरिफ से संबंधित हैं। बिजली संशोधन नियम, 2023 में उल्लेख किया गया है कि दिन के पीक आवर्स के दौरान वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ सामान्य टैरिफ के 1.2 गुना से कम नहीं होगा।