उच्चतम न्यायालय ने 'वन रैंक वन पेंशन' पुनर्विचार याचिका को किया खारिज
उच्चतम न्यायालय ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र द्वारा 2015 में अपनाए गए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ सिद्धांत को बरकरार रखने के उसके फैसले के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय ने कहा कि इस फैसले में न तो कोई संवैधानिक कमी है और न ही यह मनमाना है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं है।