परिवहन मंत्रालय ने बढ़ाई वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता सितंबर 30, 2021 तक बढ़ा दी है। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए लोगों को परिवहन सेवाओं का उपयोग करने में मदद करने के उद्देश्य से, सरकार ने फरवरी 1, 2020 से समाप्त दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी। प्रारंभ में, मोटर वाहन अधिनियम, 1998 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों के लिए सत्यापन बढ़ाया गया था।
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Courtesy: India TV