जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।