नए श्रम कानून के तहत एक अक्टूबर से करना होगा 12 घंटे काम
श्रम कानून के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। यह नियम अक्टूबर एक से लागू होंगे। नए नियमों के तहत कामकाज के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। अब 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम में नहीं गिना जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों के पीएफ फंड बढ़ने की भी जानकारी मिली है। जिसकी वजह से इन हैंड सैलेरी कम तथा रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।