निर्मला सीतारमण ने दिए राज्यसभा में उठाये गए कई मुद्दों के जवाब
सितम्बर 19 को राज्यसभा में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा की गयी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा है कि, ''दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों तथा व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ-साथ दिवाला कार्रवाई चल सकती है। कई बार कर्ज लेने वाली कंपनियों की ओर कुछ गारंटर होते हैं।''