राघव चड्ढा को कोर्ट से राहत, AAP सांसद फिलहाल नहीं खाली करेंगे सरकारी बंगला
दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 17 को फैसला सुनाया कि आप सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने की जरूरत नहीं है। चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने अप्रैल के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद राघव ने कहा, "सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। यह घर बचाने की नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है; आवंटन रद्द करना राजनीतिक प्रतिशोध था।"