SC ने ट्राई को दिया स्पैम मैसेज व कॉल के खिलाफ सख्ती से कानून का पालन करने का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार नियामक 'ट्राई' को अनचाहे वाणिज्यिक कॉल, मैसेज के खिलाफ कड़ाई से नियमों को लागू करने का निर्देश दिया है। बता दें कि लोगों के पास ऐसे भी मैसेज और कॉल आते हैं, जिनके बारे में ना तो लोगों को कोई जानकारी होती है और ना ही उन्होंने कभी ऐसी कंपनियों से संपर्क किया होता है। 2018 में ही अनचाही कॉल और स्पैम मैसेज को लेकर ट्राई ने कुछ नए नियम बनाए थे। जिसके तहत टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा कॉल या मैसेज भेजने से पहले उपभोक्ताओं की सहमति लेना अनिवार्य किया गया था।