SC ने यस बैंक मामले में किया संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले ने पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। पिछले महीने, बाजार नियामक सेबी ने कपूर को एक नोटिस भेजा था, जिसमें निजी क्षेत्र के ऋणदाता के एटी1 बांड को गलत तरीके से बेचने के मामले में उन्हें ₹2.22 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहा गया था।