4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 13 को कर्नाटक सरकार को मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोक्कालिगा और लिंगायत प्रत्येक के लिए 2 प्रतिशत कोटा बढ़ाने और मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी कोटा खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए टाल दी है।