अब सार्जवनिक और धार्मक स्थलों पर इस्तेमाल नहीं होगा लाउडस्पीकर : अजमेर
राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। अजमेर में एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लागू की गई है। इसके साथ अब धार्मिक आयोजनों में झंड़ों और बैनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आदेश के मुताबिक धार्मिक आयोजनों में सरकारी स्थल, सार्वजनिक चौराहों, बिजली-टेलीफोन के खंबे पर कोई बैनर झंडे लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।