दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा न्यूज़क्लिक के संस्थापक, एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा उनकी गिरफ्तारी और यूएपीए के तहत उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती द्वारा उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ एफआईआर और सात दिन की रिमांड हिरासत को चुनौती देने वाले मामले को सभी पक्षों से सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।