गुजरात HC के न्यायाधीश ने FIR रद्द करने की मांग वाली तीस्ता सीतलवाड की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति समीर सावे ने 3 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में 2002 के दंगों के मामलों में कथित रूप से फर्जी सबूत बनाने के लिए अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस सावे ने कहा, "मेरे सामने नहीं।" यह मामला अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक नए न्यायाधीश को आवंटित किया जाएगा।