इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं
महाराष्ट्र समेत देशभर में लाउडस्पीकर पर हो रहे विवाद के बीच इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं हैं। हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार किया।