राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद बना दिल्ली सेवा अधिनियम कानून
दिल्ली सेवा विधेयक, जिसे हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के अंत में संसद द्वारा पारित किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के बाद कानून बन गया। भारत सरकार ने आज (12 अगस्त) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 पर एक गजट अधिसूचना जारी की। राज्यसभा में विपक्ष की चुनौती का सामना करने से पहले, विधेयक को 3 अगस्त को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था।