सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा देने के लिए बनाएगा गाइडलाइंस, देश भर की अदालतों को होगा मानना
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए ये फैसला किया है कि अब मौत की सजा देने के लिए देशभर की अदालतों के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। इस मामले पर जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इरफान उर्फ भय्यू मेवाती की याचिका पर सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि सजा-ए-मौत के योग्य अपराधों में ये सबसे सख्त सजा तय करने के लिए गाइड लाइन जरूरी है।