सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की अग्निपथ योजना को सही ठहराने वाले फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट ने आज अग्निपथ योजना को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने, हालांकि, 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित एक तीसरी याचिका पोस्ट की।