सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी आप नेता सत्येन्द्र जैन को अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येन्द्र जैन की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। ईडी ने जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।