सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी। खालिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के उपलब्ध ना होने के कारण न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी।