सुप्रीम कोर्ट ने तय की कोविड 19 से मौत पर क्लेम की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड 19 संक्रमण से मौत के मामले में क्लेम फाइल करने की समय सीमा 60 दिन तय की है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने अप्रैल 11 को दी है। वहीं भविष्य में कोई मौत होती है तो उसका क्लेम करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए चार सप्ताह के क्लेम को लेकर कहा था कि ये समय काफी कम है।