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सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को दिया अबॉर्शन कराने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 29 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से बाहर रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता गरिमा और गोपनीयता का अधिकार के आधार पर अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन कराने का अधिकार  दिया है। अब अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह तक अबॉर्शन करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर को खत्म कर दिया है। 

गुरु, 29 सितंबर 2022 - 02:00 PM / by रितिका

Tags: Supreme Court, Supreme Court of India, Abortion, Abortion Rights

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