राष्ट्रपति मुर्मू ने खारिज की महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी की दया याचिका
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2008 में महाराष्ट्र में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति भवन के अनुसार, 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने के बाद मुर्मू द्वारा खारिज की गई यह पहली दया याचिका थी। इससे पहले मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने वसंत संपत दुपारे (तब 55 साल के थे) की पुनर्विचार याचिका खारिज कर उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी।
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Courtesy: Amar Ujala News