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फोटो: Pahaad Connection

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी एनएसई की पूर्व अध्यक्ष चित्रा रामकृष्ण को जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) ने अवैध फोन टैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व एनएसई अध्यक्ष चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी। फरवरी 8 को, दिल्ली एचसी के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, "आवेदन की अनुमति दी जाती है। आवेदक को जमानत दी जाती है।" चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह एक 'मास्टरमाइंड' हैं। मामले की अभी जांच चल रही है।

गुरु, 09 फ़रवरी 2023 - 07:45 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Dehli High Court, grants bail, Chitra Ramkrishna, Money laundering case

Courtesy: ABP Live