मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई 6 को मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह "मौलिक अधिकार नहीं है।" उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा, अज़ान देना "इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर के माध्यम से देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।" बदायूं निवासी इरफान द्वारा याचिका दायर की गई थी, और नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग करके अज़ान बजाने की अनुमति मांगी गई थी।
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Courtesy: News 18