मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दी अस्थाई राहत
मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई 3 मई को सूरत कोर्ट में होगी। गांधी 13 अप्रैल तक जमानत पर रहेंगे और उनकी जमानत पर सुनवाई उसी दिन (13 अप्रैल) होगी। इससे पहले गांधी 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए सूरत सत्र अदालत पहुंचे। गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान और… read-more
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राहुल गांधी के सूरत दौरे पर बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
राहुल गांधी आज सूरत की अदालत में 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती देने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने आज कहा कि "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय के बारे में शर्मनाक टिप्पणी की। अब, वह न्यायिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हर कोई अपील कर सकता है, यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ऐसा करने के लिए अधिवक्ताओं के '… read-more
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मोदी उपनाम मामला: अदालत ने राहुल गांधी को सुनाई दो साल की जेल की सजा
गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी पाया गया और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत दे दी गई और निर्णय की अपील करने की अनुमति दी गई। राहुल गांवो पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
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