Single Working Woman

फोटो: Latestly

एकल कामकाजी महिला किशोर न्याय अधिनियम के तहत गोद ले सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय (एचसी) का कहना है कि एकल कामकाजी महिलाएं अब बच्चे को गोद ले सकती हैं। एक महिला द्वारा दायर याचिका की समीक्षा में जिसे अपनी बहन को गोद लेने की अनुमति नहीं थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत कहा, एकल कामकाजी महिला महिला बच्चा गोद ले सकती है। जस्टिस गौरी गोडसे ने कहा, अगर सभी मापदंड पूरे होते हैं तो कोई तलाकशुदा या अकेली महिला गोद ले सकती है। 

गुरु, 13 अप्रैल 2023 - 06:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: single working woman, adopt child, Under juvenile justice act, Bombay High Court

Courtesy: Live Law