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POCSO एक्ट सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध मानने के लिए नहीं है: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय प्यार से पैदा हुए सहमति संबंध के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।

गुरु, 02 नवंबर 2023 - 02:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Uttar Pradesh, POCSO Act, criminalising consensual, romantic relationships, Allahabad High Court

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